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दहेज की हत्यारोपी सास पूनम भगत की जमानत याचिका हुई निरस्त

 


गणेश वैद

लोकल न्यूज ऑफ इंडिया 

हरिद्वार। दहेज हत्या के आरोप में बंद सास एवं कांग्रेस नेत्री पूनम भगत की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा ने खारिज कर दी है।

शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि यशिका गौतम के परिजनों ने कोतवाली ज्वालापुर में 24 फरवरी 2021 को ज्वालापुर में ससुरालजनों पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने एक नवविवाहिता की मारपीट कर गला घोंट कर हत्या करने का आरोप लगाया था। जिस के संबंध में मृतका नवविवाहिता याशिका गौतम के पिता ने घटना के अगले दिन पति शिवम भगत उर्फ ऐश्वर्य, सास पूनम भगत पत्नी स्व. घनश्याम भगत निवासी मोहल्ला देवतान ज्वालापुर, देवर शौभाग्य भगत व कार्तिक वशिष्ठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस को बताया था कि बीते साल दिसंबर माह में उसकी पुत्री याशिका गौतम का विवाह आरोपी शिवम भगत उर्फ ऐश्वर्य के साथ हुआ था। तहरीर में मृतका के पिता ने बताया था कि उसने विवाह में 40 लाख रुपये खर्च किए थे। फिर भी उपरोक्त ससुराल वाले उसकी पुत्री को कम दहेज लाने व मायके से ऑडी कार के लिए प्रताड़ित करने लगे। घटना से कुछ दिन पहले यशिका गौतम को उसके ससुराल वालों पति, सास व देवर ने उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया था। शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री को इलाज के लिए देवभूमि हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके कुछ दिनों के बाद पति शिवम भगत घर पर आकर क्षमा मांगकर पुत्री को अपने साथ ससुराल ले गया था। घटना से एक दिन पहले पुत्री याशिका गौतम ने मोबाइल फोन पर अपनी मम्मी को अपना जीवन खतरे में बताते हुए ससुरालजन पर पैसे व कार की मांग पूरी नहीं करने पर प्रताड़ित व यशिका से पीछा छुड़ाकर दूसरी शादी करने की बात कही थी। अगले दिन ससुराल से सूचना मिली कि पुत्री की तबीयत खराब हो गई है। मौके पर पहुंचकर देखा तो पुत्री अपने बेड पर मृतावस्था में पड़ी हुई थी। मृतका के पिता ने अपनी पुत्री के गले व शरीर पर चोटों के निशान होने की बात बताई थी इस आधार पर यशिका के पिता ने पति शिवम भगत उर्फ ऐश्वर्य, सास पूनम भगत,देवर शौभाग्य भगत पर सह आरोपी कार्तिक वशिष्ठ की मदद से दहेज की मांग पूरी ना होने पर लालच में पुत्री यशिका की हत्या करने का आरोप लगाया था। जबकि बचाव पक्ष द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि इस मामले में पूनम भगत को झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, ना हीं किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य है कि यशिका को दहेज के लिए मारा गया हो। मांमले की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद दोनों पक्षों के तर्को को सुनकर एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सास पूनम भगत पत्नी घनश्याम भगत निवासी मौहल्ला देवतान ज्वालापुर हरिद्वार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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