गणेश वैद
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया
देहरादून।अब नए आदेश के तहत राज्य में कोरोना कर्फ्यू की मियाद कुछ रियायतों के साथ 15जून तक बढ़ा दी गई। राज्य में जिलाधिकारी अपने जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार आदेश जारी करेंगे। पहले की तरह कोरोना 8 जून सुबह 6 बजे से 15 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। ग्रामीण इलाकों पर कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए डीएम फैसला कर सकते हैं।
राज्य में राशन की दुकानें सिर्फ नौ और 14 जून को सुबह आठ से एक बजे दोपहर तक खुलेंगी। इसके अलावा सेनेटरी व किताबों की दुकानें भी नौ और 14 जून को खुलेंगी। इसके अलावा खाद्य पैकेजिंग, रेडिमेड एकल रूप में, दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साइकिल स्टोर, मोटर Parts, की दुकानें 11 जून को ही खुलेंगी। फोटो कांपी और टिंबर मर्चेंट की दुकानें नौ जून को ही खुलेंगी।
शराब की दुकानें नौ जून, 11 और 14जून को खुलेंगी। रोजाना की तरह आपत वस्तुओं की दुकाने 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी।
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