जनपद में जारी हुआ,अनलॉक 2.0 नई गाइड लाइन
मोहित मणि शुक्ला
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट श्री एस0 राजलिंगम ने नोवेल कोरोना वायरस-कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर सोनभद्र जिले के सम्पूर्ण इलाके में लॉकडाउन प्रभावी रखने के लिए निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 लागू किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने गृह मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकारी जारी निर्देश के
कम में कोविड-19 कोरोना वायरस के संकमण प्रसार को रोकने के दृष्टिगत लाकडाउन 31 जुलाई, 2020 तक प्रभावी किया है। अनलॉक-2 के अन्तर्गत 31 जुलाई, 2020 तक के लिए अग्रलिखित निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि जिले सभी स्कूल, कॉलेज शैक्षिक / प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगें। यद्यपि आनलाईन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी। केन्द्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई, 2020 से कार्य करना आरंभ करेंगे, जिनके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अलग से एस0ओ0पी0 जारी की जायेगी। सभी सामाजिक,राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक / सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। जिले की सम्पूर्ण सीमा में रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन का आवागमन निषिद्ध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों के तहत आवागमन की छूट होगी। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, परिवहन के दौरान, फेसकवर मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की दूरी बनाये रखने की अनिवार्यता होगी। बड़ी सभाएं, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थूकना, शराब, पान, गुटखा. तम्बाकू आदि का सेवन प्रतिबन्धित रहेगा। संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवर्ती महिलाएं और 10 साल उम्र से कम बच्चों को घर पर ही रहना होगा, स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकल सकेंगें। आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवछ कोविड ऐप को डाउन लोड करने की अपील सभी से की गयी है। उन्होंने बताया कि यह निषेधाज्ञा 01 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई, 2020 तक जिले में प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के शर्तों के अनुसार संचालन की अनुमति होगी। निर्धारित शर्तों अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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