गणेश वैद
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया
नैनिताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में रोजाना कम से कम 50 हजार कोविड टेस्टिंग करने व घाटों के समीप जल पुलिस की तैनाती करने, अस्पतालों की कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव व मेलाधिकारी को 13 अप्रैल तक कमियां दूर कर शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगीं।
इसके साथ ही कोर्ट ने मेला पार्किंग और गंगा घाटों के पास मोबाइल चिकित्सा वाहन तैनात करने का आदेश भी दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि कुंभ मेला के दौरान एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए। कहा है कि मेला क्षेत्र में क्वालिफाइड चिकित्सकों की तैनाती हो।
कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई है, उनके लिए भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। कुंभ क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन किए जाए। गंगा घाटों और कुंभ मेला क्षेत्र में जल पुलिस की तैनाती करें। केंद्र की एसओपी का सख्ती से पालन करें। इस संबंध में कोर्ट ने 13 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें