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शांति निकेतन सोसाइटी की GBM पर प्रशासन सख्त


सदस्य निष्कासन एजेंडे पर रोक, 8 जून को अगली सुनवाई

डॉ विजय शुक्ल

लोकल न्यूज ऑफ इंडिया 

गुरुग्राम। शांति निकेतन सीजीएचएस लिमिटेड की प्रस्तावित जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) को लेकर विवाद गहरा गया है। सहायक रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गुरुग्राम ने सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी को निर्देश जारी करते हुए विवादित एजेंडों पर चर्चा और कार्रवाई से रोक दिया है। यह आदेश सोसाइटी सदस्य इंदु कौल द्वारा दायर शिकायत के बाद जारी किया गया।



सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 मई 2026 को प्रस्तावित जीबीएम की नोटिस प्रक्रिया, समय और कुछ एजेंडों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में विशेष रूप से सदस्यों के निष्कासन से जुड़े प्रस्तावों पर आपत्ति जताई गई थी। इसके साथ ही अन्य कई आरोपों और प्रक्रियात्मक मुद्दों की जांच की मांग भी उठाई गई।

मामले की सुनवाई के दौरान सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी अपने अधिवक्ता के साथ कार्यालय में उपस्थित हुई, जबकि शिकायतकर्ता इंदु कौल भी व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं। सोसाइटी की ओर से शिकायत पर लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित विवादों को लेकर रिवीजन पिटीशन संख्या 79/2020 पहले से हरियाणा सहकारिता विभाग के विशेष सचिव के समक्ष लंबित है। ऐसे में कार्यालय ने प्रथम दृष्टया मामले में जांच और परीक्षण की आवश्यकता मानी।

इसके बाद सहायक रजिस्ट्रार ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्देश दिया कि 31 मई को प्रस्तावित जीबीएम में किसी भी विवादित एजेंडे पर चर्चा या कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कार्यालय ने मामले की अगली सुनवाई 8 जून 2026 को दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की है। दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

इस आदेश के बाद शांति निकेतन सोसाइटी के भीतर हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आगामी सुनवाई में सदस्य निष्कासन, जीबीएम प्रक्रिया और सोसाइटी प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत बहस हो सकती है।

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