कुल्लू के अखाड़ा बाज़ार में ट्रक यूनियन से लक्ष्मी नारायण मंदिर तक का मार्ग 'नो पार्किंग ज़ोन' घोषित।
रघुबीर सिंह राणा
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया।
कुल्लू- ज़िला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 117 के तहत अखाड़ा बाज़ार में ट्रक यूनियन (सूद पेट्रोल पंप के पास) से लक्ष्मी नारायण मंदिर तक के सड़क खंड को प्रारंभिक तौर पर 30 दिनों के लिए 'नो पार्किंग ज़ोन' घोषित किया है।
मुख्य बिंदु:
- यातायात सुधार का निर्णय: उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) कुल्लू और पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, यह सड़क मार्ग अत्यधिक संकरा और व्यस्त है। सड़क किनारे बेतरतीब वाहन खड़े होने से बार-बार यातायात बाधित होता है।
- आम जनता की असुविधा: जाम और यातायात बाधित होने के कारण पैदल यात्रियों व अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय निवासियों ने भी इस मार्ग को 'नो पार्किंग ज़ोन' बनाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।
- सुझाव आमंत्रित: अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले ज़िला प्रशासन ने इस निर्णय की व्यावहारिकता परखने के लिए यह प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है।
- अंतिम तिथि: इस निर्णय पर यदि आम जनता को कोई आपत्ति, दावा या सुझाव देना हो, तो वे निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। इस समयावधि के समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

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